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दोपहिया वाहन चालकों के लिये 1 नवंबर से लागू हो रहा है ये सख्त नियम

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11 नवंबर से आगरा में एक सख्त नियम लागू होने जा रहा है जिसके तहत बाइक पर सवार दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा.यदि पीछे बैंठा सवारी हेलमेट नहीं पहनता है,तो बाइक चालक के ऊपर जुर्माना लगेगा और साथ ही लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है.


यातायात प्रशांत कुमार ने बताया की सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन शामिल होते है.इस लिए उन पर अब सख्ती बरती जा रही है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके.इ सी के मद्देनजर 11 नवंबर से आगरा में मोटरयान अधिनियम की धारा 128 के तहत,दोपहिया वाहनों पर वाहन चालक के अतिरिक्त पीछे बैठी सवारी को सुरक्षा की दृष्टि से मानक के अनुरूप हेलमेट अनिवार्य होगा.इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे.


हेलमेट नहीं पहनने वाले को 500 रूपये का चालान काटा जाता है,लेकिन दूसरी बार गलती करने पर 1000 रूपये का चालान कटता है.यदि तीसरी बार भी चालक से वही गलती हुई तो वाहन सीज करने के साथ ही लाइसेंस जब्त करने के निर्देश दिए गए है.
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