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37 वी जीएसटी काउन्सिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जो 1 अक्टूबर से लागु की जाएगी इसका मतलब है 1 अक्टूबर से कई चीजे सस्ती तो कई चीजे महंगी भी हो जाएगी.
- जीएसटी काउन्सिल से होटल इंडस्ट्री को काफी फायदा मिला है अब 100 रूपये के किराये पर टेक्स नहीं लगेगा वही इसके बाद 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.
- इसका फायदा ऑटो इंडस्ट्री को भी हुआ है जीएसटी काउन्सिल ने 28 फीसदी के जीएसटी डेडरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया है 1200 सीसी के पेट्रोल वाहनों पर सेस की दर 1 फीसदी और 1500 सीसी के डीजल वाहनों पर 3 फीसदी कर दिया गया है दोनों तरह के वाहनों पर सेस की मौजूदा दर 15 फीसदी है.
- जीएसटी काउन्सिल की बैठक में सुखी इमली पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है इससे पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था।
- इसके साथ ही समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य रत्नों पर टैक्स की दर घटा दी है.
- ट्रेन के डिब्बे और वेगन पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी कर दिया है।
- पेय पदार्थो पर भी जीसेटी बढ़ा दी गयी है वर्तमान जीएसटी 18 फीसदी दर की जगह 28 फीसदी की दर से टेक्स और 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस लगाया गया है।
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