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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी कियानोटिस, कहा- निजी कंपनियों को क्यों देना चाह रहे Aadhaar यूज कराने का अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट ने Aadhaar कानून में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। CJI एस.ए. बोबडे और जस्टिस बी.आर.गवई की बेंच ने आधार संशोधन कानून, 2019 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एस जी वोम्बटकेरे की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।


याचिका में आरोप है कि आधार कानून में 2019 के संशोधन शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों का उल्लंघन हैं। इससे पहले, पांच न्यायाधीशों की बेंच ने आधार कानून की वैधता बरकरार रखते हुए कुछ आपत्तियां जताई थीं। साथ ही कहा था कि निजी कंपनियों को ग्राहकों की अनुमति से भी उनकी जानकारी के प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।


राज्यसभा ने जुलाई महीने में ध्वनि मत से आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था। विपक्ष द्वारा डेटा चोरी होने की आशंका सहित कई कारणों का उल्लेख करते हुए विधेयक का विरोध किया था, जबकि लोकसभा ने इस विधेयक को चार जुलाई को पारित किया था।
( सोर्स : जनसत्ता )
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