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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को कश्मीर में बंद और हिरासत पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार उन आदेशों को पेश करें जिनके आधार पर राज्य में प्रतिबंध लगाए गए हैं।
कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह निर्देश जारी किए। भसीन ने अपनी याचिका में कश्मीर में जारी प्रतिबंधों पर रोक लगाने की मांग की है।
पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध लगाने से संबंधित आदेशों को रिकॉर्ड पर क्यों नहीं रखा गया। क्या यह उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया गया है? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि जमीन पर हालात लगातार बदल रहे हैं।
पीठ ने जब घाटी में मोबाइल सेवाएं बहाल होने की मीडिया रिपोर्टों का जिक्र किया तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केवल पोस्टपेड मोबाइल चल रहे हैं लेकिन प्राधिकारियों ने मंगलवार को एसएमएस सेवाएं रोक दी थीं। वहीं कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अक्टूबर को करेगी। पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई शामिल हैं।
( सोर्स : जनसत्ता )
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