-->

पतंजलि को 15 रुपये में मिली कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Advertisemen

हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि कॉलेज के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने कॉलेज के पास की लगभग 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी और उसे कोई भूमि नहीं दी।


सुनवाई के दौरान लॉ कॉलेज ने अदालत को बताया कि उसी के आदेश पर 2003 में कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गई थी। इसके लिए सरकार को 60 लाख रुपये दिए गए थे। लेकिन अब कॉलेज के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ और जमीन की जरूरत थी जो उसे नहीं दी गई। प्राचार्य ने यह भी कहा कि कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन मात्र 15 रुपये में पतंजलि को दे दी गई है, जो कॉलेज के साथ नाइंसाफी है।अपने जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि यह नीतिगत मामला है। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए पतंजलि को नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछा गया है।
सोर्स : JKR


Advertisemen

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Related Posts
Disqus Comments